1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill में छूट, नोटिफिकेशन जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख रुपए तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill में छूट दे दी है। इस संबंध में आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कुछ सामान जैसे पान मसाला, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील, और कोयला 50 हजार रुपए तक की श्रेणी में रखे गए हैं। वहीं, अन्य सामान की ट्रांसपोर्टिंग 1 लाख रुपए से अधिक होने पर E-Way Bill की आवश्यकता होगी।

चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने बताया कि चेंबर और कैट ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार से यह मांग की थी, जिस पर सरकार ने अब सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होंने सरकार के इस फैसले की सराहना की है।

पढ़े नोटिफिकेशन

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