घरवालों की मर्जी के बिना स्टूडेंट को न बनाएं ‘सांता क्लॉज’, वरना स्कूलों पर होगा एक्शन; नया फरमान

भोपाल

25 दिसंबर को आने वाले क्रिसमस त्यौहार से पहले प्रदेश में एक नया फरमान जारी हुआ है. शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि ईसाई पर्व के मौके पर बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा धारण करवाने से पहले प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से लिखित अनुमति लेंगे. अगर इजाजत नहीं ली तो स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

दरअसल, क्रिसमस के मौके पर स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों में स्टूडेंट्स भाग लेने के लिए सांता क्लॉज का रूप धारण कर लेते हैं. लेकिन शाजापुर जिला शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी अशासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया है कि आगामी समय में प्राइवेट स्कूलों को क्रिसमस त्यौहार पर, छात्रों को सांता क्लॉज की वेशभूषा में ढालने से उनके माता-पिता से लिखित में अनुमति लेना होगी.

जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे के नाम से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई स्कूल प्रबंधन बिना माता-पिता की अनुमति के किसी भी बच्चे को सांता क्लॉज की वेशभूषा में कार्यक्रम में भाग दिलाता है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग का यह पत्र जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया गया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है कि आयोजन में त्यौहार विशेष की वेशभूषा पहनाकर बच्चों को जबरदस्ती बनाया जाता है, जिससे अप्रिय स्थिति बन जाती है. इसी के चलते यह आदेश जारी किया गया है.

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