Dhamtari: जानिए जिले के इस गांव में धारा 144 लागू होने का सच, पढ़िए

संदेश गुप्ता@धमतरी। (Dhamtari) कलेक्टर के आदेश पर ग्राम तिर्रा में सामान्य जीव एवं लोक संपति और उसकी सुरक्षा से उत्पन्न खतरे के निवारण के लिए कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश पारित किया है।

(Dhamtari)  इसके तहत कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थल में किसी प्रकार का शस्त्र, लाठी, बल्लम, तलवार, चैन एवं अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही रखेगा।

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(Dhamtari) इसके अतिरिक्त पांच व्यक्ति से अधिक संख्या में एक जगह एकत्रित नहीं होगा। यह आदेश ग्राम तिर्रा में प्रभावशील रहेगा।

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