नई दिल्ली। (Corona Effect) कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया. रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लागू रहेगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक लागू रहेगा. (Corona Effect) कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है.
दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, (Corona Effect) जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा. राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी.
इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी. आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी, वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने- जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है. जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी.