Corona Effect: कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन, 5 अप्रैल से सभी नगरीय निकायों में लागू, जानिए

संदेश गुप्ता@धमतरी। (Corona Effect) कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने धारा 144 और नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। अब प्रशासन इस सख्ती को और बढ़ाने जा रहा है। नई गाइडलाइन सोमवार 5 अप्रैल से सभी नगरीय निकायों में लागू होगी।                               

(Corona Effect) नए गाइड लाइन में मेडिकल स्टोर, भोजनालय और मिल्क पार्लर को ही सुबह 6 से शाम 9 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। (Corona Effect) भोजनालय में बैठ कर खाने की अनुमति नही होगी, जरूरतमंदों को खाना पैक कर के लेजाना होगा। ठेला ,खोमचा लगा कर बड़ा, भजिया, चाउमीन बेचने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

शराब के शौकीनों को अब अपने घरों में पीने की हिदायत है। चखना सेंटरों को भी पूरी तरह से बंद करवाया जा रहा है। ढाबों में भी बैठ कर खाना नही मिल सकेगा। यहाँ भी लोग पैक्ड खाना ही ले सकेंगे। जिन प्रतिष्ठानों में चाय, समोसा वगैरह बिकता है वो भी शाम 6 बजे बंद करने होंगे।

Exit mobile version