Corona Effect: होली मिलन, सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा व धरना पर प्रतिबंध, जिले में धारा 144 लागू, शादी समारोह में सिर्फ 50 व्यक्ति हो सकते हैं शामिल

जांजगीर चांपा। (Corona Effect) प्रदेश में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड नए मरीज सामने आये हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच शासन-प्रशासन ने होली के मद्देनजर सख्ती लागू करने के निर्देश जारी किये हैं। कई जिलों में होली को लेकर गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इसी बीच जांजगीर जिले में धारा 144 प्रभावशील हो चुकी है।

(Corona Effect) प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए होली मिलन, सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा व धरना पर प्रतिबंध लगा है। इसके साथ ही होलिका दहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के साथ 5 व्यक्तियों की मौजूदगी का निर्देश है।

(Corona Effect) वहीं विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति है।सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंस व मास्क अनिवार्य  है। जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार ने जारी किया आदेश।

Exit mobile version