Congress नेता पंकज सिंह को हाईकोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत, सिम्स के टेक्नीशियन से मारपीट का मामला

बिलासपुर। कांग्रेस (Congress) नेता पंकज सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है. सिम्स अस्पताल के टेक्नीशियन से मरपीट के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. जिला न्यायलय से उनकी भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी. जिसके बाद पंकज सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट में केस डायरी पेश नहीं हो पाई. जिसकी वजह से उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई.

(Congress) बीते 19 सितम्बर की देर रात कांग्रेस नेता पंकज सिंह पर सिम्स के टेक्नीशियन तुला चंद तांडे से मारपीट का आरोप है. इस मामले में उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. (Congress) जिसके बाद कोतवाली में स्थानीय विधायक शैलेश पांडेय और पंकज सिंह थाने पहुंचे थे.

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