रायपुर। (Chhattisgarh) राज्य शासन द्वारा बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले दो खाद्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश 15 दिसम्बर को मंत्रालय महानदी भवन से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है।
(Chhattisgarh) कोरिया जिले में पदस्थ खाद्य अधिकारी गणेश राम कुर्रे को सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना 3 जनवरी 2020 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री गणेश राम कुर्रे का मुख्यालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है।
(Chhattisgarh) इसी प्रकार बलरामपुर जिले के खाद्य अधिकारी खुमेश्वर सिंह को नवीन पदस्थापना जिला सुकमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने एवं 29 अक्टूबर 2020 को जारी नोटिस का जवाब नही देने तथा बिना सूचना लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में खुमेश्वर सिंह का मुख्यालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। निलंबित खाद्य अधिकारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।