रायपुर। (Chhattisgarh) हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. . संशोधित निर्देशों के अनुसार, जिन यात्रियों को COVID-19 टीकाकरण की दो खुराकें मिली हैं, उन्हें RTPCR परीक्षण की आवश्यकता से छूट दी गई है। (Chhattisgarh)जबकि, हवाई यात्रा से 96 घंटे पहले लिए गए परीक्षण की नकारात्मक आरटीपीसीआर रिपोर्ट यात्रियों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। पूर्व में जारी अन्य शेष निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।
Chhattisgarh: यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, RTPCR टेस्ट से मिली छूट
