Chhattisgarh: ‘अब नहीं चलेगी कोई बहानेबाजी’, वैक्सीनेशन में आरक्षण मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से लगा झटका

बिलासपुर। (Chhattisgarh) 18+ को हो रही वैक्सीनेशन में आरक्षण मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है।  इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। सभी वर्ग को सामान रूप से टीकाकरण किया जाए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट से सभी का सामान रूप से वैक्सीनेशन करने के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 18 से 44 साल के भीतर के लोगों की वैक्सीनेशन रोक दी थी। (Chhattisgarh) जिसके लिए शासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी थी। सरकार के अंत्योदय कार्डधारियों को वैक्सीनेशन को लेकर अमित जोगी समेत कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। । (Chhattisgarh) याचिका में संविधान के आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच  मामले पर सुनवाई कर रही है।

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