छत्तीसगढ़ नान घोटाला: पूर्व मैनेजर की महिला मित्र की बढ़ीं मुश्किलें, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाले में आरोपी पूर्व मैनेजर शिवशंकर भट्ट की महिला मित्र और ब्यूटी पार्लर संचालिका मधुरिमा शुक्ला की परेशानियां बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है।

मधुरिमा ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा केस दर्ज करने और आरोप तय करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने माना कि मधुरिमा ने नान के पूर्व मैनेजर शिवशंकर भट्ट की अवैध कमाई को निवेश करने की साजिश में साथ दिया।

गौरतलब है कि नान घोटाले में ACB और ईओडब्ल्यू ने नान मुख्यालय और अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में पता चला कि शिवशंकर भट्ट ने करीब 3.89 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई थी, जो उनकी असली आय से कई गुना ज्यादा थी।

जांच के दौरान ACB को मधुरिमा शुक्ला के पास से 1.60 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, जबकि उनकी कुल वैध आय सिर्फ 24 लाख रुपए बताई गई। इस पर स्पेशल कोर्ट ने मधुरिमा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आरोप तय किए। मधुरिमा ने कोर्ट में कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन दस्तावेजों की जांच के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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