Chhattisgarh: जीपी सिंह को SC से मिली राहत, CJI ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा-अगर सरकार के करीब है तो एक दिन भुगतना होगा

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नई दिल्ली(Chhattisgarh) सुप्रीम कोर्ट ने एडीजी जीपी सिंह को राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है.

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने सुनवाई के दौरान कहा कि ‘आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले सकते। आपने पैसा वसूलना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सरकार के करीब हैं। (Chhattisgarh) यही होता है अगर आप सरकार के करीब हैं और इन चीजों को करते हैं तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा। जब आप सरकार के साथ अच्छे हैं तो आप वसूली कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।’ हालांकि टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में दर्ज तीसरी एफआईआर पर भी जीपी सिंह को गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण दे दिया।

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बता दें कि 1 जुलाई 2021 को ईओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त टीम ने जीपी सिंह के पेंशन बाडा स्थित शासकीय आवास सहित उनके करीबी लोगों के 15 ठिकानों पर छापामारा था।

इस दौरान 10 करोड़ 60 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति बरामद की गई थी। इस दौरान उनके हाथ बेनामी संपत्तियों और मनीलाड्रिंग से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। इसका ब्यौरा 15 जुलाई को ईओडब्ल्यू द्वारा करीब 80 पन्नों के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और कुछ अन्य जानकारियां भेजी गई हैं।

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