Chhattisgarh: रोस्टर प्रक्रिया खत्म, अब इस तारीख से कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य, आदेश जारी

रायपुर। (Chhattisgarh) राज्य शासन के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में अब 17 नवम्बर 2020 से सभी अधिकारी एवं कर्मचारी की शत्-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश आज जारी कर दिया गया है। मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेशानुसार मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए पिछले दिनों अधिकारियों की शत्-प्रतिशत एवं शेष कर्मचारियों की उपस्थिति सप्ताहिक रोस्टर के हिसाब से 50 प्रतिशत उपस्थिति से कार्य करने का ओदश जारी किया गया था।

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(Chhattisgarh)  मंत्रालय से जारी आदेशानुसार वर्तमान में राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्य संचालन के दृष्टिकोण से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति शत्-प्रतिशत करते हुए उनके द्वारा कार्य संचालित किया जाए। यह व्यवस्था 17 नवम्बर 2020 से प्रभावशील होगी। आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य है।

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(Chhattisgarh)इसलिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आगाह किया जाए की यथासंभव निजी वाहनों से कार्यालय आये, क्योंकि बस से सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखना व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। अतः उल्लेखित किया गया है कि यथासंभव अधिकारी एवं कर्मचारी निजी वाहनों से ही कार्यालय पहुंचे। जो वर्तमान परिदृश्य में सबके लिए हितकर होगा। साथ ही कोविड-19 से बचाव और रोकथाम हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

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