Chhattisgarh: कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई से इंकार, हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री को राहत, जानिए पूरा मामला

बिलासपुर। (Chhattisgarh) पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक मामले में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस संजय के  अग्रवाल की सिंग बेंच ने सुनवाई से इंकार कर दिया। (Chhattisgarh) और मामले को चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच के पास भेजा जाएगा।

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(Chhattisgarh) अब मामले को चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच के पास भेजा जाएगा। जिसके बाद चीफ जस्टिस तय करेंगे कि मामले को किस बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजना है।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। विकास तिवारी ने आरोप लगाया था कि 2008-9 और 2013-14 विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति से जुड़े ब्यौरे को छिपाया था।

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जिसकी जांच उन्होंने सीबीआई करने से मांग की थी। हालांकि जब मामला हाईकोर्ट के समक्ष आया तब सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया।

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