दुर्ग। (Chhath Pooja) छठ पूजा को लेकर दुर्ग प्रशासन ने निर्देश जारी किया है. इससे पहले भी प्रशासन ने छठ पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया था। Chhath Pooja) जिसमें घर से छठ पूजा मनाने की बात कहीं गई थी। (Chhath Pooja) लेकिन एक बार फिर दुर्ग प्रशासन ने 7 बिंदुओं के शर्तों के साथ छठ पूजा का सामूहिक आयोजन करने का निर्देश जारी किया है।
जानिए प्रशासन की 7 शर्तें
1. छठ पूजा स्थलों पर सिर्फ पूजा करने वाले व्यक्ति ही मौजूद रहेंगे।
2. अनावश्यक भीड़ या दर्शकों की मौजूदगी नहीं होगी। भीड़ इकट्ठा ना हो, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी।
3. छठ पूजा स्थल पर मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगी।
4. आयोजन में किसी भी तरह का जुलूस, सभा, रैली व सांस्कृतिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी।
5. छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा खाकर इधर-उधर थूकने पर सख्त पाबंदी होगी।
6. पटाखा फोड़ने को लेकर राज्य सरकार ने सिर्फ सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की ही इजाजत दी है।
7. जिला प्रशासन ने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कोरोना के मद्देनजर जारी गाइडलाइन का कड़ाई से छठ पूजा के दौरान करना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि 4 जून 2020 के एसओपी का पालन अगर नहीं किया गया तो समिति के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।