राजीव गांधी मामले के दोषियों की रिहाई को लेकर केंद्र पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। राजीव गांधी हत्याकांड में छह दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया. सरकार ने छह दोषियों को छूट देने के आदेश की समीक्षा की मांग की है।

केंद्र ने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश “कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण” है और उसने अदालत से छह दोषियों- मुरुगन, संथन, रॉबर्ट पायस, नलिनी और जयकुमार की रिहाई के खिलाफ बहस करने की अनुमति मांगी है।

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था।

अदालत ने मामले में नामजद मुख्य आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर किसी अन्य मामले में जरूरत नहीं पड़ी तो सभी दोषियों को जेल से रिहा किया जाना था, जो बम विस्फोट के स्थल पर मौजूद थे, जिसमें राजीव गांधी और अन्य 21 लोग मारे गए थे।

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