प्रयागराज. यूपी के प्रयागराज विरोध प्रदर्शन के मुख्य आरोपी के घर को तोड़ा जाना तय है और परिवार को आज तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार को शहर में भड़की हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पहचाने जाने वाले मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के घर को गिराने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने नोटिस जारी किया है.
शहर के अटाला इलाके में जावेद के घर के गेट पर पीडीए का नोटिस चस्पा कर निवासियों से 12 जून को सुबह 11 बजे तक संपत्ति खाली करने की बात कही गई है ताकि कार्रवाई की जा सके.
नोटिस में कहा गया है कि कई भवन और योजना नियमों का उल्लंघन करते हुए संपत्ति में अवैध संरचनाएं हैं जिनका निर्माण आवश्यक परमिट के बिना किया गया था.
पीडीए ने कहा कि जावेद 5 मई, 2022 को भेजे गए कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफल रहे और उन्होंने इमारत खाली नहीं की, जैसा कि 9 जून को जारी एक अन्य नोटिस में आदेश दिया गया था।
अटाला क्षेत्र कथित तौर पर भाजपा के निलंबित पदाधिकारियों द्वारा पैगंबर मुहम्मद पर भड़काऊ टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शनों का केंद्र था। पुलिस का आरोप है कि मोहम्मद जावेद ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया जो अंततः हिंसक हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
शुक्रवार के विरोध के बाद, पीडीए टीमों ने अटाला और आस-पास के इलाकों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की पहचान शुरू की, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दंगाइयों की अवैध संपत्तियों को तोड़े जाने के बारे में चेतावनी जारी की गई।अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार की हिंसा के सिलसिले में अब तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार के विरोध के बाद, पीडीए टीमों ने अटाला और आस-पास के इलाकों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की पहचान शुरू की, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दंगाइयों की अवैध संपत्तियों को तोड़े जाने के बारे में चेतावनी जारी की गई।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार की हिंसा के सिलसिले में अब तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।