बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती युवती के गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया और रायगढ़ कलेक्टर को तत्काल मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता की जांच कराने के आदेश दिए। यह रिपोर्ट 2 जनवरी 2025 तक कोर्ट में पेश की जाएगी।
इस मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस विभु दत्त गुरू ने शीतकालीन अवकाश के बावजूद विशेष कोर्ट का आयोजन किया। कोर्ट ने पीड़िता के निवास के नजदीक रायगढ़ के सीएमएचओ को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी जून 2024 की अधिसूचना के आधार पर दिया गया है।
मेडिकल बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट, एक सोनोलॉजिस्ट और अन्य आवश्यक सदस्य शामिल होंगे। बोर्ड को पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, गर्भावस्था का चरण, भ्रूण की स्थिति, और गर्भपात से होने वाले संभावित नुकसान का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने पीड़िता को 1 जनवरी 2025 को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने का आदेश दिया, ताकि रिपोर्ट तैयार की जा सके।