बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस फैसले के साथ कठोर टिप्पणी भी की है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना है कि भ्रष्टाचार केवल एक साधारण मामला नहीं है, बल्कि यह दंडनीय अपराध है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों को भी कमजोर करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यवस्थित भ्रष्टाचार आर्थिक अपराधों को जन्म देता है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
इस गंभीर मामले को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।