Bilaspur: हाईकोर्ट का फैसला, गंगरेल बांध संघर्ष समिति के भूमिहीन सदस्यों का आदेश, 900 से अधिक सदस्यों को मिलेगा लाभ

बिलासपुर।  (Bilaspur) हाईकोर्ट ने गंगरेल बांध संघर्ष समिति के भूमिहीन सदस्यों को ज़मीन देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इसकी पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने ये आदेश जारी किया है। कोर्ट के इस फैसले से करीब 900 से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा।

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(Bilaspur) बता दें कि 1972 में गंगरेल बांध के निर्माण के लिए ग्रामीणों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ था। इस दौरान करीब 50 गांव प्रभावित हुए थे।

(Bilaspur)  तत्कालीन केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने ये घोषणा की थी कि ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से अब तक ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल सका था। जिसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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