Bilaspur: हाईकोर्ट ने स्थानांतरण याचिका पर की सुनवाई, PWD विभाग को नोटिस जारी, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

उपेन्द्र त्रिपाठी@बिलासपुर। (Bilaspur) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच में जस्टिस गौतम भादुरी ने पीडी साय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जगदलपुर बस्तर की स्थानांतरण याचिका को सुनवाई की। इस स्थानान्तरण पर स्थगन प्रदान कर पीडब्लूडी विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर 4 सफ्ताह में जवाब मांगा है।

(Bilaspur) दरअसल पीडी साय जो कि वर्तमान में मुख्य अभियंता के रूप में लोक निर्माण विभाग जगदलपुर में पदस्थ है ,उनका स्थानांतरण जगदलपुर से महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ सड़क निगम रायपुर में किया गया। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप दुबे ,शांतम अवस्थी के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और बताया था कि 15 सितंबर को जारी स्थानांतरण आदेश विधि विरुद्ध है।(Bilaspur)  क्योंकि उनका स्थानांतरण सड़क निगम में किया गया, जो कंपनी अधिनियम से गठित हुआ है। उनसे स्थानांतरण से पहले उनसे सहमति नही ली गयी. क्योंकि सड़क निगम उनका कैडर विभाग नही है ।

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सड़क निगम के सेटअप में भी लिखा है कि प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाएंगे और उनकी जगह जिनका स्थानांतरण हुआ है वह उस पद के योग्य नही है, राज्य के परिपत्र के अनुसार भी जूनियर जब तक वरिष्ठ अधिकारी  पदस्थ है। वह किसी कनिष्ठ को पदस्थ नही किया जा सकता,।

बता दे कि सरकार के सचिव ने स्थानांतरण उच्चाधिकारियों के इशारे पर किया था। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने स्थगन देते हुए लोक निर्माण विभाग के सचिव से 4 सफ्ताह में जवाब मांगा है।

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