Bilaspur: गिरफ्तार वकील को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, वकीलों ने कहा- नहीं था एफआईआर में नाम

बिलासपुर। आज का दिन गिरफ्तार वकील के लिए राहत भरा साबित हुआ है. गिरफ्तार वकील भुवन लाल साव को आज हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी।

आदेश की कॉपी उपलब्ध कराकर उन्हें जेल से बाहर लाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। वकील भुवनलाल साव को जमानत दिलाने के लिए मुख्य रूप से सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिन्हा ने बहस की और पक्ष रखा। लेकिन, इस दौरान कोर्ट में वकीलों की भीड़ पहुंच गई।

तकरीबन 30 वकीलों ने भुवनलाल को तत्काल जमानत पर रिहा करने की मांग की। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वकीलों ने जस्टिस दीपक तिवारी को बताया कि वकील भुवनलाल साव निर्दोष हैं। उनका FIR में नाम नहीं है। सिर्फ घटना स्थल पर खड़े होने के कारण उन्हें आरोपी बना दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस अब तक 5 वकीलों को गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।

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