रांची। अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने मंगलवार को यहां लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है।
21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी
दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. इस दिन लालू प्रसाद को कोर्ट में मौजूद रहना होगा. तो वहीं घोटाले के इस मामले में 21 लोगों को आज सजा सुना दी गई है.बाकीं दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. आज दोषी करार दिए जाने वालों में जगदीश शर्मा, नंदकिशोर प्रसाद, को तीन साल की सजा सुनाई गई है. जबकि अशोक कुमार यादव को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है.
सीबीआई की अदालत ने लालू समेत मामले से जुड़े 99 अभियुक्तों सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था।डोरंडा कोषागार से हुई अवैध निकासी के मामले में शुरू में कुल 170 आरोपित थे, इनमें 55 आरोपितों की मौत हो चुकी है। फिलहाल ट्रायल में 99 लोग शामिल हैं। इनमें को 24 को साक्ष्य व गवाह के अभाव में बरी करार दिया गया है तथा अदालत ने कुल 75 लोगों को दोषी करार दिया है।
सीबीआई को लगे 25 वर्ष
डोरंडा कोषागार मामले की जांच में सीबीआई को 25 वर्ष लगे। इस मामले में सीबीआइ की ओर से 7 जून 2003 को पूरक चार्टशीट अदालत में दाखिल किया गया था। इस मामले में 26 सितंबर 2005 को आरोप तय हुआ था।