रायपुर. उच्चतम न्यायालय ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि जल्द ही भर्ती और प्रमोशन किया जाए। बता दे कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाया था। जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कई भर्तियां साथ रुकी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भर्ती, प्रमोशन और कई दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
बड़ी खबर : SC ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटाया, जल्द भर्ती और प्रमोशन के दिए निर्देश
