Bemetara: पति एवं देवर की प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने की आत्महत्या, कोर्ट ने सुनाया 10 साल की सजा

दुर्गा प्रसाद सेन@बेमेतरा। (Bemetara) पति एवं देवर द्वारा प्रताड़ित करने पर मृतिका द्वारा आत्महत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मृतक के विवाह से 7 वर्षों के भीतर उसकी मृत्यु होने के कारण थाना बेरला में अपराध क्रमांक 26/2018 पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजक न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायलय बेमेतरा के पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा ने तीनों आरोपियों को सज़ा सुनाया। तरुण धीवर, कामता प्रसाद धीवर व लोकेश धीवर को भारतीय दंड की धारा 304 बी सहपाठी धारा 34 के दोषी सिद्ध पाये जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

Exit mobile version