रायपुर। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के बीएड धारक सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है।
यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डीएड धारक अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।