बेंगलुरूः AI इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा और भाई को जमानत मिल गई है। बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी। सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया ने मामले में जमानत के लिए बेंगलुरु की सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने पहले कर्नाटक हाई कोर्ट से अपील की थी कि सत्र अदालत को उनकी जमानत याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया जाए। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आज ही याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया था।
ऊपरी अदालत में फैसले को दी जाएगी चुनौती
अतुल सुभाष के वकील ने कहा आर्डर कॉपी आने के बाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। तीनों आरोपियों ने 19 दिसबंर को जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी लगाई थी साथ ही हाईकोर्ट का भी रुख किया था। हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने निर्देश पर आज सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में निकिता और अन्य आरोपियों ने FIR को रद्द करने की मांग को लेकर भी एक याचिका कर्नाटका हाईकोर्ट में लगाई है जिस पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी।