दिल्ली। नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम की जमानत याचिका पर आज (बुधवार) राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को जेल में सरेंडर करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रात 11:30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इससे पहले आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई। इसी आधार पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट खुलने पर आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने पूर्व में दायर आवेदन पर अर्जेंट सुनवाई का आग्रह किया था। कोर्ट ने इस मामले में 2 अप्रैल की तिथि सुनवाई के लिए तय की है।
राजस्थान हाईकोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई कर तय करेगा कि आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। यदि कोर्ट अंतरिम जमानत की अवधि नहीं बढ़ाती है, तो आसाराम को जेल में ही रहना होगा। भले ही उसे गुजरात केस में अंतरिम जमानत क्यों न मिली हो। जब तक दोनों ही मामलों में उसे राहत नहीं मिलती है, तब तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
आसाराम के केस का पूरा मामला
- 2013 में जोधपुर में नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार।
- 2018 में जोधपुर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
- गांधीनगर कोर्ट ने भी 2023 में उम्रकैद की सजा दी।
- जनवरी 2024 में 3 महीने की जमानत मिलने के बाद जोधपुर, अहमदाबाद, इंदौर समेत कई आश्रमों में रुका।
- 1 अप्रैल को वापस जोधपुर जेल में सरेंडर किया।