मंत्री समूहों की सिफारिशों को दी गई मंजूरी, कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी छूट खत्म

नई दिल्ली. जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। यहां जीएसटी दरों में बदलाव हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल थे।

यहां उन वस्तुओं और सेवाओं की सूची दी गई है जिन पर जीएसटी लगेगा

जीएसटी परिषद ने खाद्य तेल, कोयला, एलईडी लैंप, प्रिंटिंग / ड्राइंग स्याही, तैयार चमड़े और सौर वॉटर हीटर सहित कई मदों के लिए उल्टे शुल्क संरचना में सुधार की भी सिफारिश की।
चेक जारी करने (ढीले या बुक फॉर्म में) के लिए बैंकों द्वारा लिए गए शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।

जीएसटी क्या है?

GST केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एकल, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी 1 जुलाई, 2017 को पेश किया गया था और राज्यों को जीएसटी रोलआउट के कारण जून 2022 तक राजस्व नुकसान के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था।

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