रायपुर। सूदखोरी, मारपीट, एक्सटार्सन और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे कुख्यात तोमर बंधुओं को सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। बुधवार को वीरेंद्र और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। दोनों भाइयों पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में की गई।
गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित
वीरेंद्र और रोहित तोमर पिछले दो महीने से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने दोनों पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद अदालत से उनकी संपत्ति कुर्क करने की अनुमति भी ले ली गई है।
कुर्की आदेश पर उठी आपत्ति
कोर्ट ने दोनों भाइयों की चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है और कलेक्टर को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि बचाव पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है। तोमर बंधुओं के वकील का कहना है कि उन्होंने 18 अगस्त को आवेदन दायर किया था और 20 अगस्त को सुनवाई तय थी। ऐसे में बिना पक्ष सुने कुर्की आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है। इस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।
चार संपत्तियां होंगी जब्त
तहसीलदार प्रवीण परमार ने बताया कि जिन संपत्तियों को कुर्क किया जाना है, उनमें भाठागांव स्थित साईं विला मकान और जमीन शामिल है। इसके अलावा राजधानी के आसपास स्थित तीन अन्य जमीनें भी कुर्क की जाएंगी। कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद कुर्की प्रक्रिया शुरू करने की तारीख तय होगी।