अहमदाबाद विमान हादसा: पीड़ित परिवारों को मिल सकता है 1.5 करोड़ मुआवजा, एअर इंडिया को भी मिलेगा बीमा क्लेम

दिल्ली। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद पीड़ित परिवारों को बड़ी मुआवजा राशि दी जा सकती है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 (बोइंग 787, VT-ANB), जो अहमदाबाद से रवाना हुई थी, मंगलवार को तकनीकी खराबी के कारण मेघानी नगर स्थित मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर गिर गई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 241 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई एमबीबीएस छात्रों की भी जान चली गई।

मुआवजा राशि और बीमा क्लेम

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के अनुसार, प्रत्येक मृतक यात्री के परिजनों को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी पीड़ित परिवारों को कुल मिलाकर लगभग 360 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही, चूंकि विमान एक रिहायशी इलाके में गिरा, इसलिए एअर इंडिया को तीसरे पक्ष की संपत्ति और जान-माल के नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी।

बीमा कंपनियों से एअर इंडिया को राहत

हादसे में पूरी तरह नष्ट हुए विमान के बदले एयर इंडिया को बीमा कंपनियों से 680 से 980 करोड़ रुपए तक का क्लेम मिल सकता है। यह क्लेम विमान की इंश्योरेंस वैल्यू और कवरेज पर निर्भर करेगा। इस दुर्घटना का टाटा समूह पर कोई बड़ा वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बीमा कंपनियां इसकी भरपाई करेंगी।

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि क्या है?

यह संधि 1999 में बनी थी और भारत ने 2009 में इसमें हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय विमान दुर्घटनाओं में यात्रियों को मुआवजा देने का प्रावधान है। मुआवजा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा (SDR) के आधार पर तय किया जाता है। फिलहाल, एअर इंडिया द्वारा पीड़ित परिवारों को अंतरिम मुआवजा देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है।

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