US कोर्ट के इस फैसले से अडानी को लगा तगड़ा झटका…टूट गए ये शेयर

नई दिल्ली। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी और अन्य के खिलाफ 265 मिलियन अमेरिकी डालर** की रिश्वतखोरी के आरोप में चल रहे तीन मामलों को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इन मामलों की सुनवाई एक संयुक्त मुकदमे में की जाएगी।

यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने पाया कि ये तीनों मामले एक जैसे आरोपों और लेन-देन से जुड़े हुए हैं, जो आपस में संबंधित हैं। अब ये मामले एक ही अदालत में एक साथ चलेंगे, जिससे इनकी सुनवाई में समानता और प्रक्रिया में सरलता आएगी। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि आरोपों और वित्तीय लेन-देन के संदर्भ में समानता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने संयुक्त सुनवाई का निर्णय लिया है।

तीनों मामले को देखें तो इसमें US बनाम अडानी और अन्य (अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला), प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) बनाम अडानी और अन्य (अडानी के खिलाफ दीवानी मामला) और SEC बनाम कैबनेस (अन्य आरोपियों के खिलाफ दीवानी मामला) शामिल है. कोर्ट ने कहा कि यह फैसला न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देने और परस्पर विरोधी अनुसूचियों से बचने के लिए लिया गया है. इन सभी केस को जिला जज निकोलस जी गरौफिस को दिया जाएगा, जो अडानी के खिलाफा आपराधिक मामले की देखरेख कर रहे हैं. वहीं कोर्ट के कर्मचारियों को मामले का फिर से आवंटन करने का निर्देश दिया गया है.

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