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रायपुर में एग्जाम सीजन में शोर मचाने पर DJ जब्त: 110 डेसिबल थी गूंज, 50 तक है छूट

रायपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं, जबकि छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं 20 फरवरी से प्रारंभ होंगी। परीक्षा अवधि को देखते हुए रायपुर पुलिस ने शोर-शराबे पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सेंट्रल जोन के गोलबाजार थाना क्षेत्र में बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन और उपकरण जब्त किए गए हैं।

पुलिस जांच में सामने आया कि डीजे की आवाज 95 से 110 डेसिबल तक रिकॉर्ड की गई, जबकि निर्धारित सीमा अधिकतम 50 डेसिबल है। इतना तेज शोर न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि छात्रों की पढ़ाई और आम नागरिकों की सेहत के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। पुलिस के मुताबिक, डीजे संचालक कुणाल बावले, निवासी धमतरी, बिना अनुमति के डीजे चला रहा था। उसके खिलाफ कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले ही डीजे, साउंड सिस्टम और टेंट संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी सामने आने पर सख्त कदम उठाया गया।

गौरतलब है कि तेज डीजे की वजह से पहले भी कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। सितंबर 2025 में बिलासपुर में तेज साउंड से मकान का छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं बलरामपुर में डीजे की तेज आवाज से एक युवक की सिर की नस फट गई थी, जिससे उसकी जान चली गई। इसके अलावा गणेश विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचते समय 15 वर्षीय बच्चे की हार्ट अटैक से मौत भी हो चुकी है।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी रखी जाएगी। बिना अनुमति डीजे संचालन, नियमों के उल्लंघन और शोर-शराबे पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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