रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस दौरान 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं से एनरोलमेंट फॉर्म जमा कराए गए थे। घर-घर सत्यापन के बाद कुल 27 लाख 34 हजार 817 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए हैं।
आयोग के मुताबिक 6 लाख 42 हजार 234 मतदाता ऐसे पाए गए जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि 19 लाख 13 हजार 540 मतदाता स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके या सर्वे के दौरान अनुपस्थित मिले। इसके अलावा 1 लाख 79 हजार 43 मतदाता ऐसे थे, जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे, इसलिए डुप्लीकेट एंट्री हटाई गई है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट election.cg.gov.in/ASDList पर देखी जा सकती है। इसके अलावा voters.eci.gov.in, ceochhattisgarh.nic.in और ECINET मोबाइल ऐप के जरिए भी मतदाता अपना नाम सर्च कर सकते हैं। यहां EPIC नंबर या फिर जिला, विधानसभा, वार्ड/गांव और बूथ नंबर की मदद से खोजने का विकल्प दिया गया है। ऑफलाइन जांच के लिए मतदाता अपने बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
अगर किसी का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग ने 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया है। इस दौरान मतदाता बीएलओ या एसडीएम कार्यालय में पहचान दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फॉर्म-6 और घोषणा पत्र के जरिए नाम दोबारा जुड़वाया जा सकेगा। सुनवाई और वेरिफिकेशन 14 फरवरी 2026 तक चलेगा, जबकि अंतिम वोटर लिस्ट 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना सुनवाई के किसी का नाम फाइनल लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। इसलिए जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं, वे तय समय सीमा में दस्तावेज देकर अपना नाम जरूर जुड़वाएं, ताकि भविष्य में वोट देने के अधिकार से वंचित न होना पड़े।
