रायपुर। बस्तर जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आने पर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) जगदलपुर मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह सख्त कार्रवाई बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह के अनुमोदन पर प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन द्वारा की गई है।
जारी आदेश में बताया गया कि मानसिंह भारद्वाज ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में विकासखंड जगदलपुर से जिला स्तरीय समिति को कई स्तरों पर त्रुटिपूर्ण, भ्रामक और गलत जानकारी दी। उदाहरण के लिए, नगरनार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कनिष्ठ शिक्षक को वरिष्ठ और वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ दर्शाया गया। इसी तरह, विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हिंदी माध्यम), सेजेस, जगदलपुर की संवर्ग जानकारी में भी गड़बड़ी पाई गई, जहां ई संवर्ग की शाला को टी एवं ई दोनों संवर्ग में रिक्त पदों सहित दर्शाया गया था।
इसके अलावा, वरिष्ठता निर्धारण, स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना में भी कई विसंगतियां पाई गईं। इन त्रुटियों को शासन के दिशा-निर्देशों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। इन सभी गंभीर चूकों को देखते हुए मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जगदलपुर नियत किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।