महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश, 15 साल की अवधि

नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल आज लोकसभा में पेश हो गया है. बिल के मसौदे के मुताबिक, महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण रोटेशनल तौर पर लागू होगा. इस बिल का नाम 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' रखा गया है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया है कि बिल की अवधि 15 साल की होगी.

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा. हमारी सरकार इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है. जब लोकसभा में बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया.

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