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देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत


नई दिल्ली। शरजील इमाम को देशद्रोह मामले में जमानत मिल गई है। शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोही भाषण मामले में वैधानिक जमानत दी है। वह दंगों के मामले में भी आरोपी है।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम को देशद्रोह और यूएपीए मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोही भाषण मामले में शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दी है।


शरजील ने अधिकतम 7 साल की सजा का आधा हिस्सा काट लेने के आधार पर जमानत की मांग की थी। यह मामला एएमयू और जामिया इलाके में शरजील द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है। शरजील इमाम ने वैधानिक जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

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