छत्तीसगढ़

CG में E-Way Bill की छूट खत्म: अब 50 हजार रुपए से अधिक का माल के ट्रांसपोर्टेशन पर कटवाना पड़ेगा ई-वे बिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक कर विभाग  ने कर चोरी पर निगरानी बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को खत्म कर दिया गया है।

इसके तहत अब व्यापारियों को 50 हजार रुपए से अधिक दाम के माल को लाने -ले जाने पर ई-वे बिल  कटवाना पड़ेगा। यहां बता दें, अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल परिवहन करने पर ई-वे बिल  जारी करना जरुरी नहीं था।

साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़ कर राज्य के अंदर किसी भी वस्तु के ट्रांसर्पोटेशन पर ई वे बिल  कि जरूरत नहीं थी। इस आशय की अधिसूचना प्रदेश सरकार ने 24 मई को जारी की है।

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